gyanvapi masjid case
ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे मामले में बड़ी खबर आई है। इस मामले में कोर्ट ने गुरुवार दोपहर एक अहम फैसला सुनाया। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद का दोबारा सर्वे कराया जाए। कोर्ट के निर्देश के अनुसर कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा नहीं बदले जाएंगे। उनके साथ दो और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे। इससे यह साफ है कि कोर्ट कमिश्नर को नहीं हटाया जाएगा। कोर्ट कमिश्नर को लेकर मुस्लिम पक्ष का जो ऐतराज था।इस संबंध में वकीलों ने बताया कि जहां जहां बेरिकेडिंग हैं वहां वीडियोग्राफी कराई जाएगी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज किया है।
वकीलों ने बताया कि रिपोर्ट 17 मई तक देना होगा। इस दौरान जो भी सर्वे का विरोध करता है, तो उस पर कार्रवाई होगी। मस्जिद के संपूर्ण भाग पर सर्वे होगा। वकीलों ने बताया कि जिला अधिकारी को स्पष्ट आदेश दिया है कोर्ट ने कि ताले खुलाकर सर्वे कराएं। सर्वे के दौरान कोई बाहरी व्यक्ति कोई शामिल नहीं रहेगा।