Jodhpur
oi-Vishwanath Saini
जोधपुर,
10
मई।
राजस्थान
हाईकोर्ट
मुख्यपीठ
जोधपुर
में
जस्टिस
दिनेश
मेहता
की
कोर्ट
ने
टीवी
न्यूज
एंकर
अमन
चोपड़ा
की
याचिका
पर
सुनवाई
करते
हुए
याचिकाकर्ता
की
गिरफ्तारी
पर
अगले
आदेश
तक
रोक
लगा
दी
है।
जयपुर
हाईकोर्ट
बैंच
की
एकलपीठ
दो
मामलों
में
अमन
चोपड़ा
की
गिरफ्तारी
पर
पूर्व
में
रोक
लगा
चुकी
है।
हाईकोर्ट
जस्टिस
दिनेश
मेहता
की
कोर्ट
में
अमन
चौपड़ा
पर
राजस्थान
के
डूंगरपुर
जिले
के
बिछवाड़ा
थाने
में
दर्ज
FIR
के
खिलाफ
दायर
याचिका
पर
सुनवाई
हुई।

सुनवाई
के
दौरान
जस्टिस
मेहता
ने
टीवी
चैनल
के
डिबेट
कार्यक्रम
‘देश
नहीं
झुकने
देंगे’
का
यह
कार्यक्रम
चेंम्बर
में
देखने
की
बात
कही।
उन्होंने
कहा
कि
वे
इस
कार्यक्रम
को
देखकर
तय
करेंगे।
इसके
बाद
इस
मामले
में
बुधवार
को
12
बजे
फिर
सुनवाई
करेंगे।
सुनवाई
के
दौरान
राजस्थान
हाई
कोर्ट
के
न्यायाधीश
दिनेश
मेहता
ने
कई
महत्वपूर्ण
टिप्पणियां
की।
सरकारी
अधिवक्ता
के
द्वारा
अमन
चौपड़ा
पर
दायर
एफआईआर
को
लेकर
जब
बात
शुरू
की
गई
तो
जस्टिस
मेहता
ने
पूछा
कि
यह
कार्यक्रम
लाइव
प्रसारित
था,
या
रिकॉर्डेड?
लगातार
दो
बार
पूछने
के
बाद
जब
उनको
यह
जानकारी
दी
गई
कि
यह
लाइव
प्रसारित
कार्यक्रम
था
तो
उन्होंने
महत्वपूर्ण
टिप्पणी
करते
हुए
कहा
कि
किसी
लाइव
कार्यक्रम
में
प्रसारण
के
दौरान
कोई
अन्य
व्यक्ति
यदि
टिप्पणी
कर
दें,
तो
उसके
लिए
एंकर
को
कैसे
दोषी
ठहराया
जा
सकता
है?
VIDEO
:
अनाथ
हिंदू
बेटी
के
मामा
बनकर
आए
मुस्लिम
समाज
के
लोग,
भात
भरकर
धूमधाम
से
करवाई
शादी
मामले
की
सुनवाई
के
दौरान
जब
यह
तय
किया
गया
कि
न्यायालय
प्रसारित
कार्यक्रम
की
सीडी
इन
चेंबर
देखकर
तय
करेगा
और
कल
फिर
इस
मामले
में
सुनवाई
होगी।
अधिवक्ता
ने
अमन
चोपड़ा
की
गिरफ्तारी
पर
रोक
लगाने
की
गुहार
की
है,
जिसका
विरोध
करते
हुए
सरकारी
अधिवक्ता
ने
कहा
कि
हम
गिरफ्तार
नहीं
करेंगे।
आप
लोग
ना
लगाएं
जिस
पर
कोर्ट
ने
कहा
कि
आप
302
के
मामलों
में
आरोपियों
को
गिरफ्तार
नहीं
कर
रहे
हैं
और
पत्रकार
को
गिरफ्तार
करके
क्या
करना
है?
27
मिनट
चली
मंगलवार
को
कोर्ट
में
सुनवाई
मंगलवार
को
अमन
चोपड़ा
की
याचिका
पर
कोर्ट
में
करीब
27
मिनट
तक
सुनवाई
चली,
जिसमें
से
20
मिनट
तक
चौपड़ा
के
अधिवक्ता
ने
पक्ष
रखा।
इस
दौरान
अमन
चौपड़ा
के
अधिवक्ता
ने
कोर्ट
के
सामने
FIR
पढ़कर
सुनाई।
साथ
ही
तमाम
न्यायिक
नजीरें
पेश
की।
Rajasthan
High
Court
adjourns
hearing
of
TV
journalist
Aman
Chopra
case
for
tomorrow.
The
court
had
earlier
stayed
his
arrest
in
connection
with
two
FIRs
filed
against
him
in
the
state
allegedly
for
insulting
religious
beliefs
&
promoting
enmity
in
Alwar
temple
demolition
case.—
ANI
MP/CG/Rajasthan
(@ANI_MP_CG_RJ)
May
10,
2022
English summary
Rajasthan High Court will hear tomorrow in the case registered against TV news anchor Aman Chopra